डिजिटल दौर में अपनी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अभिनेता सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की व्यापक कानूनी सुरक्षा की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई गुरुवार 11 दिसंबर 2025 को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने की। यह मामला दिखाता है कि किस तरह तेजी से बदलते ऑनलाइन वातावरण में सेलिब्रिटीज अपनी तस्वीरों और पहचान के दुरुपयोग से लड़ने के लिए अदालतों का सहारा ले रहे हैं।
सलमान खान की मांग
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की पर्सनालिटी राइट्स सुरक्षित करने की मांग वाली अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को निर्देश दिया है कि अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को वे एक शिकायत के रूप में लें और नियमों के अनुसार तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करें। सलमान खान के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि एप्पल ने एक ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की इजाजत दे रखी है, जो अभिनेता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही उन्होंने एआई चैटबॉट्स और ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ऐसे कंटेंट का भी उल्लेख किया, जो गलत तरीके से सलमान खान के नाम और व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोर्ट का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि वह गैर-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर जल्द ही स्टे ऑर्डर जारी करेगा। सलमान खान की ओर से पेश वकील संदीप सेठी ने अदालत को उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो लगातार अभिनेता सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने फर्जी खबरों और भ्रामक कंटेंट को भी अदालत के सामने रखा।
पहले भी लोगों ने उठाए कदम
सलमान ने कई नामित और अज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ रोक लगाने की मांग की है, जो उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज, डायलॉग, अंदाज और अन्य व्यक्तिगत तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका दावा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर इस तरह के अनधिकृत उपयोग से उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंच सकता है और उन्हें आर्थिक व व्यक्तिगत हानि हो सकती है। यह मुकदमा सलमान खान को उन प्रमुख भारतीय हस्तियों की सूची में शामिल करता है जैसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और रजनीकांत जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की सुरक्षा के लिए पहले ही कानूनी कदम उठाए हैं।
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पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं?
हाल के वर्षों में अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर और तेलुगु स्टार जूनियर NTR ने भी एआई और डीपफेक टेक्नोलॉजी के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए इसी तरह की राहत मांगी है। हालांकि भारत में पर्सनैलिटी राइट्स को किसी एक विशेष कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अधिकार विभिन्न कोर्ट निर्णयों के माध्यम से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 गोपनीयता और व्यक्तिगत आजादी से भी जोड़ा जाता है। ये अधिकार किसी व्यक्ति को अपनी पहचान के किसी भी तत्व के कमर्शियल उपयोग को नियंत्रित करने की शक्ति देते हैं।
Alok Kumar Srivastava serves as the Chief Editor of Rashtra Darshan, a Hindi-language news outlet. He is credited as the author of articles covering political affairs, social issues, and regional developments.

