Big Change In PM Kishan NIdhi Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि एक ही भूमि खाता (Single landholding) में कई किसान परिवारों के नाम दर्ज हैं, तब भी प्रत्येक पात्र परिवार को अलग-अलग प्रति वर्ष 6000 रूपए तक का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा. माना जा रहा है कि इस तकनीकी बदलाव से योजना से वंचितों को लाभ होगा.
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साल 2019 में शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी किसानों के खाते में प्रति वर्ष 6000 रुपए तीन किस्तों में ट्रांसफर करती है. इस योजना का शुरूआत का उद्देश्य देशभर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
खाता संख्या से नहीं, बल्कि परिवार की इकाई के आधार पर दिया जाएगा योजना का लाभ
रिपोर्ट के मुताबिक योजना की पात्रता शर्तों के तहत ‘किसान परिवार’ का अर्थ पति-पत्नी व अवयस्क बच्चों से है. यदि एक ही भूमि खाते से कई परिवार जुड़े हुए हैं, तो योजना का लाभ खाता संख्या से नहीं, बल्कि परिवार की इकाई के आधार पर दिया जाएगा. यानी एक भूमि खाता साझा करने वाले अलग-अलग परिवारों को भी स्वतंत्र रूप से यह सहायता राशि मिलेगी.
छत्तीसगढ़ के 25.47 लाख किसानों को 20वीं किस्त में मिला 553.34 करोड़ सम्मान निधि
गौरतलब है छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फरवरी 2025 में 20वीं किस्त के रूप में राज्य के 25.47 लाख किसानों को 553 करोड़ 34 लाख रुपए की सम्मान निधि प्रदान की गई थी. इस योजना का उद्देश्य है कि केवल वास्तविक छोटे और मध्यम किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा सके.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना से देश के करोड़ों किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं. सम्मान निधि पात्र किसानों को ही प्राप्त हो इसके लिए पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है।
कृषि व किसान मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे
कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र किसान परिवार योजना से वंचित न रहे, इसके लिए राज्यों और जिलों को नियमित रूप से पात्रता की जांच कर लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है. योजना का लाभ सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं.
केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों व विभागों के कर्मचारी योजना के लाभ से वंचित रखे गए हैं
उल्लेखनीय है केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों व विभागों के अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) और 10,000 रुपए या उससे अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है. इसके अलावा आयकरदाता परिवार भी इस योजना के दायरे से बाहर है.
Alok Kumar Srivastava serves as the Chief Editor of Rashtra Darshan, a Hindi-language news outlet. He is credited as the author of articles covering political affairs, social issues, and regional developments.

