Raja Raghuvanshi murder case: इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के पांचों आरोपियों ने अदालत में जमानत की अर्जी दायर की हैं। आरोपियों सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह, आनंद, आकाश, विशाल ने मेघालय के सोहरा उप प्रभाग के प्रथम क्षेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन प्रस्तुत कर जमानत देने की गुहार लगाई है।
वहीं, याचिका में आरोपियों के वकील द्वारा खराब चार्जशीट व खराब विवेचना का हवाला भी दिया गया है। आरोपियों के वकील द्वारा पूरे मामले में विवेचना में गड़बड़ी का हवाला देते हुए जमानत मांगी हैं। वहीं, कोर्ट ने इस मामले में चालान पेश होने से पहले ही ग्वालियर के रहने वाले दो आरोपियों बलवीर अहिरवार और सिलोम जेम्स को जमानत दे दी थी।
इस केस में राजा की हत्या का वो कारण अब तक सामने नहीं आया है जो कि उसके परिवार सहित सभी जनाना चाहते थे। सिर्फ प्रेम के चलते इस हत्या को अंजाम देने की कहानी को कोई भी पचा नहीं प रहा है। वहीं, दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि राजा के हत्यारे घटना के बाद बहुत अधिक पछता रहे हैं। वहीं, शिलांग में उन्हें कोई वकील उनका केस लड़ने के लिए नहीं मिला। कोर्ट ने नियम अनुसार आरोपियों के लिए एक वकील की व्यवस्था भी करवा कर दी है।
दो दिन पहले ही राजा के भाई विपिन रघुवंशी शिलांग कोर्ट पहुंच गए थे । उन्होंने एसआईटी से चालान मांगा है। विपिन पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने धारा और जांच में गड़बड़ी की है। षड्यंत्र में शामिल कुछ लोगों को बचाया गया है। विपिन के मुताबिक, एसआईटी ने जांच में गड़बड़ी की है। वहीं सोनम के खातों को फ्रीज नहीं किया गया है।
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आरोप है राजा की उसकी पत्नी सोनम ने ईस्ट खासी हिल्स क्षेत्र शिलांग में हत्या करवाई थी। शिलांग पुलिस की एसआईटी ने इस मामले में जांच कर आरोपियों- सोनम, राज कुशवाह, आनंद, आकाश, विशाल, बलवीर अहिरवार, सिलोम जेम्स और लोकेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ चालान पेश कर दिया है।
राजा रघुवंशी मर्डर केस में शव मिलने के 97 दिन बाद यानी 6 सितंबर को मेघालय पुलिस की एसआईटी ने शिलांग कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाह सहित कुल 8 आरोपियों के नाम हैं।
पुलिस के अनुसार, सोनम, राज कुशवाह और तीन अन्य पर हत्या का आरोप है। ये सभी आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं, प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर सिंह पर सबूत नष्ट करने और छिपाने के आरोप लगे हैं। इन तीनों को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल ये जमानत पर रिहा हैं।
Alok Kumar Srivastava serves as the Chief Editor of Rashtra Darshan, a Hindi-language news outlet. He is credited as the author of articles covering political affairs, social issues, and regional developments.

