रायपुर : राज्य सरकार ने 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय और गैर शासकीय वाहनों को स्क्रैप करने का निर्णय लिया है. यह फैसला केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निर्देश के बाद लिया गया है. परिवहन विभाग ने सभी विभागों व विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है. व्यथ विभाग के आदेशों के अनुसार, स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों की संख्या के आधार पर सहायता राशि भी प्रावधानित की गई है.
परिवहन विभाग ने 2,000 शासकीय और 4,000 गैर शासकीय वाहनों को स्क्रैप करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. सरकार का उद्देश्य वाहन को अपडेट करना और पुरानी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है. परिवहन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 21 नवंबर को महानदी भवन में इसे लेकर बैठक भी आयोजित की गई है. बैठक में विभागीय अधिकारियों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का पंजीयन नंबर वाहन आवंटित व्यक्ति, संस्था का नाम, वाहन का प्रचार और वर्तमान में वाहन संचालित है या नहीं और इससे पहले वाहनों को स्क्रैप किया है, तो उसके तरीके की भी जानकारी देनी होगी.
भारत में किडनी रोग की बढ़ती संख्या: हर 10 में से 1 व्यक्ति प्रभावित, जानिए पड़ोसी देशों की स्थिति
नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से यदि कोई गाड़ी को स्क्रैप करवाता है, तो उसे नई गाड़ी लेने पर 25 प्रतिशत टैक्स में छूट दी जाएगी. एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा. जिसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट कहा जाएगा. ये छत्तीसगढ़ के सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप में मान्य होगा.
Alok Kumar Srivastava serves as the Chief Editor of Rashtra Darshan, a Hindi-language news outlet. He is credited as the author of articles covering political affairs, social issues, and regional developments.

